Indore News : घी विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने पर FIR

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इंदौर (Indore News) : कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, क्राइम ब्रांच एवं थाना लसूडिया मोरी की संयुक्त टीम द्वारा बुधवार को पांचाल कंपाउंड देवास नाका लसूडिया मोरी इंदौर पर संचालित फार्म ट्रेडजो का निरीक्षण किया गया।

टीम द्वारा मौके पर मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ सोसाइटी देसी घी मात्र 1 किलो के दो नमूने, सोसाइटी अमर डस्ट टी, सोसायटी मसाला टी एवं सोसायटी टी के एक-एक नमूने अर्थात कुल पांच नमूने मौके पर मौजूद फर्म के प्रभारी विक्रेता शैलेंद्र श्रीवास्तव से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच हेतु लिए गए।

इसी तरह सोसाइटी देसी घी जून 21 एक किलोग्राम के 268 पैकेट, सोसाइटी देसी घी जुलाई 21 एक किलोग्राम के 386 पैकेट, सोसायटी अमर डस्ट टी 250 ग्राम के 83 पैकेट, सोसाइटी मसाला फ्लेवर टी 250 ग्राम के 24 पैकेट और सोसायटी टी 1 किलो के 115 जार जिन की कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार अनुमानित है को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जप्त कर संबंधित विक्रेता शैलेंद्र श्रीवास्तव की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया।

मौके पर उपस्थित शैलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा उक्त फर्म के मालिक का नाम हितेश भाटिया होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त घी के जार बिना लेबल के पाए गए। जिसको दृष्टिगत रखते हुये उक्त फर्म के मालिक हितेश भाटिया एवं प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 272, 273, 34 के अंतर्गत एफआईआर पुलिस थाना लसूडिया मोरी इंदौर में