इंदौर। लंबे समय से लाॅकडाउन के बाद अब शहर अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। वहीं अनलाॅक 2 के शुरु होते ही कलेक्टर मनीष सिंह ने रियायतों को और भी बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हां कलेक्टर का एक ओर नया आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के मुताबिक अब इंदौर में शर्तों के अधीन शॉपिंग मॉल सिटी बस वेन रेस्टोरेंट इत्यादि में छूट दी जाएगी।
आदेश के अनुसार टाटा मैजिक एवं वेन का संचालन अब शुरु किया जाएगा। वाहन संचालन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। इसके अलावा 22 प्रत्येक वाहन में वाहन चालक के अलावा 06 व्यक्ति ही होंगे। 4 सवारी पीछे एवं 1 सवारी ड्रायवर के पास वाली सीट पर रहेगी। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
वाहन में सेनेटाईजर रखना और सवारियों को सेनेटाईज करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वाहन को भी प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाना अनिवार्य होगा। ड्रायवर और पीछे की सवारियों के बीच प्लास्कि कवर से पार्टीशन किया जाएगा। किसी व्यक्ति को सर्दी, खासी. बुखार आदि दिखने पर उसे वाहन में नहीं लाया जाएगा।
इसके साथ ही आदेश में रेस्टोरेंट को लेकर भी कुछ छूट दी है। जिसके मुताबिक विभिन्न रेस्टोरेंट को पूर्व में होम डिलेवरी की अनुमति प्रदान की गई थी। अब विभिन्न रेस्टोरेंट से टैक अवे टेक होम के सिद्धान्त पर अपने ग्राहकों को पैक टू फूल, पैकेजिंग वाले भोजन को अपने काउंटर्स से डीलेवरी की अनुमति प्रदान की जाती है।
इस टेक-अवे के सिद्धान्त पर ही 56 दुकान स्थित दुकानें अपने ग्राहकों को भोज्य पदार्थ पैकेजिंग कर डिलेवरी कर सकेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में रेस्टोरेंट के अन्दर बैठाकर भोजन कराना या किसी भी व्यक्ति को दुकान पर ही भोजन पदार्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं रहेगी। इन शर्तो का पालन ना होने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है या उस रेस्टोरेंट को बंद भी किया जा सकता हैै। हालांकि अभी भी सराफा चौपाटी बंद रहेगी।
आदेश में शॉपिंग मॉल के खुलने पर भी छूट दी गई है। जिसके मुताबिक शॉपिंग मॉल खोलने का समय सुबह 9.00 बजे से रात 8.00 बजे तक रहेगा। शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते वक्त माल में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं शॉपिंग मॉल में आने वाले ग्राहकों का धर्मोमीटर से जांच की जायेगी । सभी स्टाफ सदस्य अपने साथ सेनेटाईजर की बॉटल, नेपकिन हैड ग्लब्स, जूते एवं पानी की पोटल साथ लायेंगे। शॉपिंग मॉल में संचालक सेनेटाईजर उपलब्ध करावेंगे।
शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शॉपिंग मॉल में प्रति व्यक्ति 100 वर्गफीट में एक व्यक्ति के उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। स्वीकृत क्षमता से अधिक व्यक्ति आने की स्थिति में मॉल के बाहर वेटिंग व्यवस्था करना होगी। मॉल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्थ रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु शॉपिंग मॉल संचालकों द्वारा माल में जगह-जगह स्टीकर लगाए जावेंगे जिसमें एक दूसरे से 6 फिट की दूरी बनाए रखने के निर्देश अंकित होंगे।
शॉपिंग माल की लिफ्ट का उपयोग एक बार में अधिकतम 4 लोग ही कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते समय आने वालों के हाथों एवं जूतों कोसेनेटाईज करने के उपरान्त ही शॉपिंग मॉल में प्रवेश कराया जायेगा। शॉपिंग मॉल के वॉश रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से व्यवस्था की जावेगी तथा वाशरूम को बार-बार सेनेटाईज किया जावेगा। शॉपिंग माल में बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजों के हॅडिल, इण्ड रेल बॅचेस को एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईड सोल्यूशन से सेनेटाईज किया जावेगा।
पार्किंग में रखे जाने वाले वाहनों को दूर-दूर रखने हेतु आवश्यक गाईस एवंपार्किंग के संकेतक लगाए जावेंगे। पार्किंग स्टाफ को मास्क एवं हैण्ड ग्लव्स पहनना अनिवार्य रहेगा। शॉपिंग मॉल में गेमिंग झोन एवं मल्टीफ्लेक्स सिनेमा हॉल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल के फूड झोन में केवल पार्सल एवं डिलेवरी की अनुभति रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठ कर खागा प्रतिबंधित रहेगा।
शपिंग मॉल में सीपीडब्लयू के दिशा निर्देशों के अनुसार एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सीयस के मध्य तथा आद्रता 40 से 70 प्रतिशत रखी जावेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मॉल में जाना प्रतिबंधित रहेगा। मॉल के अंदर स्थित सिनेमाघर, जिम, सभी मनोरंजन क्षेत्र एवं फूड प्लाजा बंद रहेंगे।