इंदौर (Indore News) : आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 25 Sept को वृत्त महू अ के ग्राम हरसोला ,पत्थर नाला दतौड़ा अम्बाचन्दन व अन्य अवैध मदिरा निर्माण के स्थानों पर दबीश दी गई , जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) च के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व 02 व्यक्तियों को धारा 34(1) क के तहत गिरफ्तार कर मौके से उचित ज़मानत मुचलके पर छोड़ा गया |
इस प्रकार कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए| उक्त कार्यवाही में 400 kg महुआ लहान ,40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई ।जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 68000/- रुपए है। आज की कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक * शालिनी सिंह मनीष राठौर,सुनील मालवीय * ने की |आज की कार्यवाही में आरक्षक सावन सिसोदिया ,अजय चंद्रभाल ,ओमप्रकाश राठौर , रैकवार, सतेज कोपरगांवकर, मुकेश रावत ,,ज्योति गुर्जर, का सराहनीय योगदान रहा। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।