इंदौर (Indore News) : इंदौर जिले में जहरीली शराब के प्रकरणों एवं मेडिकल स्पिरिट/डिनेचर्ड स्पिरिट के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुये प्रभावी नियंत्रण के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग एवं औषधि निरीक्षकों के दल द्वारा विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों एवं औषधि निर्माण संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कमियां पायी जाये जाने पर तीन औषधी विक्रय प्रतिष्ठानों के लायसेंस निर्धारित अवधि के लिये निलंबित किये गये हैं।
अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि अनियमिततायें पाये जाने पर मेसर्स सुनील इंटरप्राइजेज दवा बाजार इंदौर के औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों को एक सप्ताह के लिए एवं मेसर्स गरिमा सेल्स कॉर्पोरेशन दवा बाजार इंदौर के औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों को दो माह के लिए निलंबित करने हेतु आदेश पारित किए गए।
इसी तरह एक अन्य मामले में औषधि निरीक्षकों के दल द्वारा निरीक्षण के समय फर्म मेसर्स लाइफ लाइन मेडिकोज कान्यकुब्ज नगर एयरपोर्ट रोड पर औषधियों के नियमानुसार भंडारण नही किया जाना पाया गया। उक्त मामले में इस प्रतिष्ठान का लायसेंस दो सप्ताह के लिये निलंबित करने के आदेश पारित किए गए।