इंदौर: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु शहर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिसके तहत दुकान या संस्थान को निर्धारित समय अनुसार ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने कि अनुमति प्रदान की गई है, इसके विपरीत भी संस्थान, दुकान, फैक्ट्री द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने एवं कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संस्थान, दुकान एवं फैक्ट्री को सील करने की कार्यवाही करने के समस्त जोनल अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।
शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के विपरीत दुकान खोलने पर 3 दुकानें सील
जोन क्रमांक 16 के झोनल अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में लागु कोरोना के दौरान किराना, दूध डेयरी, मेडिकल व अन्य कुछ दुकानों को निर्धारित समय पर दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है इसके विपरीत झोन क्रमांक 16 के अंतर्गत
1. माँ शारदा किराना भंडार पंचमूर्ति नगर प्रफुल टाकिज वाली गली,
2 साईं ट्रेडर पंचमूर्ति नगर प्रफुल टाकिज वाली गली, 3 महावीर किराना भंडार जिलाअस्पताल के सामने गुजराती कालोनी वाली गली द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए, व्यवसाय किया जा रहा था एवं ग्राहकों की भीड़ लगाकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा था, इस पर झोनल अधिकारी व उनकी टीम द्वारा 3 दुकानो को सील करने की कार्रवाई की गई।