इंदौर ( Indore News) – इंदौर पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) मनीष कपूरिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी तथा इनकी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर में अवैध शराब की तस्करी जैसी घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केपीटल इण्डिया लाजिस्टिक ट्रान्सपोर्ट साँवेर रोड पर स्टेशनरी के बिल्टी चालान बनाकर अवैध शराब की तस्करी हो रही है। उक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंची जहाँ पर (1) जितेन्द्र पिता मांगीलाल भोज उम्र 39 साल नि.127 गली न.08 मयूर मूसाखेडी आजाद नगर इंदौर (2) चंदन पिता लालचंद कौचल उम्र 34 साल नि.183 भावना नगर खण्डवा नाका इंदौर (3) गोविन्द पिता भावरसिंह गुर्जर उम्र 38 साल नि.84 लालबाहदूर शास्त्री नगर अन्नपुर्णा इंदौर मिले । उनके पास मिले प्लास्टिक के पैकेट का पर नम्बर 6275-5 के बारे मे पुछने पर बताया की यह स्टेशनरी है, यह दिल्ली से आया है। जब पैकेट को खुलवाया गया तो उसमे 05 पेटी अंग्रेजी शराब निकली।
उसकी बिल्टी के बारे मे पूछने पर उसने एक चालान लाकर बताया तो उसमे स्टेशनरी का बिल आना पाया गया। इस प्रकार स्टेशनरी का चालान बिल्टी बनाकर अवैध शराब का परिवहन होना पाया गया। शराब के लायसेंस व परमीट के बारे पुछने पर नही होना बताया गया। आरोपीयानों ने बताया कि यह पैकेट दीपेश वाधवानी पिता अशोक वाधवानी पहले भी आता था तो ले जाते थे इस प्रकार पाया गया कि स्टेशनरी का बिल बिल्टी बनाकर अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। जिस पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना अपराध शाखा के अप.क्र.21 धारा 34(1) आबकारी एक्ट एवं 420, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे प्रकरण में व अन्य साथियों आदि संबंध में पूछताछ की जा रही है।