इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को वृत्त महुआ के ग्राम पडाव, जोशी गुराड़िया, सिमरोल मलेंडी कोदरिया व अन्य अवैध मदिरा निर्माण के स्थानों पर दबीश दी गई। जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 10 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व 3 व्यक्तियों को धारा 34(1) के तहत गिरफ्तार कर मौके से उचित ज़मानत मुचलके पर छोड़ा गया।
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बता दें कि, कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। साथ ही इस कार्यवाही में 2000 kg महुआ लहान ,55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। वहीं अगर जप्त सामग्री का बाजार मूल्य निकाला जाए तो यह लगभग 3 लाख 11 हजार रुपए का है। वहीं आज की कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक शालिनी सिंह मनीष राठौर, आशीष जैन, महेश पटेल, बी डी अहिरवार, मीरा सिंह, प्रियंका शर्मा, सोनाली बेंजामिन, राजेश तिवारी, मनोहर खरे, सुनील मालवीय और नीलेश नेमा ने की।
आज की कार्यवाही में आरक्षक सावन सिसोदिया, अजय चंद्रभाल, ओमप्रकाश राठौर, मोहित रैकवार, सतेज कोपरगांवकर, मुकेश रावत, किशोर जैसवाल, किशन रघुवंशी, रमेश पालीवाल प्रमोद छठे, जगदीश पटेल, भगवान दास बिरला, विजय सूर्य, परमजीत कौर, ज्योति गुर्जर, निशा शेखावत और कोमल कनेल का सराहनीय योगदान रहा।