इंदौर – पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा ई कामर्स बेबसाईट के जरिये होने वाली आनलाईन ठगी से संबंधित प्राप्त शिकायतों में कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरविंद तिवारी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरु प्रसाद पाराशर द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन कर उसको इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके सें आसूचना संकलन कर कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी वसीम अकरम अमेजन/फ्लिपकार्ट आदि ई-कामर्स बेबसाईट पर आॅनलाईन मंहगे फोन खरीदने हेतु आर्डर करता था जिसमें पेमेण्ट आनलाईन कर देता था। जब असली मोबाईल फोन डिलीवर हो जाता था तो आरोपी डिलीवरी बाॅक्स में से असली मंहगा मोबाईल फोन निकालकर, उसी के जैसा नकली या फस्र्ट काॅपी या चाइना मेड नकली मोबाईल फोन पैक कर ई काॅमर्स बेबसाईट पर यह कहकर वापस कर देता था कि वह फोन नकली डिलीवर हुआ है इसलिये नहीं खरीदना है । जबकि वापस नकली मोबाईल फोन पैकिंग करते वक्त आरोपी वसीम उस नकली फोन पर धोखाधड़ीपूर्वक वही आईएमईआई साॅफ्टवेयर की मदद से चढ़ा देता था जोकि असली मोबाईल फोन पर लिखकर आया होता था।
आरोपी मूल रुप से कोटा राजस्थान का रहने वाला जिसके द्वारा विभिन्न कंपनियो के कई मोबाईल हेंडसेट का प्रयोग कर दूसरे व्यक्तियों के नाम की फर्जी सिमों का उपयोग कर एमेजन या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाईन महंगे मोबाईल खरीदने हेतु कई फर्जी आईडी बनाई गई हैं और उसका दुरुपयोग करते हुये ऑनलाईन शॉपिंग बेबसाईट पर मोबाईल हेंडसेट की खरीदी का आर्डर देता था और अमेजन/फ्लिपकार्ट से माल डिलीवर होने पर उस मोबाईल हेंडसेट के स्थान पर उसी कम्पनी का डूप्लीकेट चाईना का मोबाईल रखकर इस बात की शिकायत करता है कि उसके साथ ठगी हुई है और उसे नकली मोबाईल हेंडसेट भेजा गया है। उक्त कम्पलेंट के एवज में या तो कम्पनी उसी कम्पनी का दूसरा मोबाईल भेजती थी या केश बैक देती थी और आवेदक इस तरह से आपराधिक कार्य प्रणाली अपनाते हुये अमेजन/फ्लिपकार्ट कम्पनी सहित कई अन्य व्यक्तियों के साथ धोखाधडी कर अवैध दोहरा लाभ अर्जित कर रहा था।
उपरोक्त मामले का खुलासा करने के लिये क्राईम ब्रांच को आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी जोकि मोबाईल दुकान व्यापारी है आवेदक के अनुसार आनलाईन ओरिजनल फोन की आईएमईआई कॉपी कर उसके स्थान पर उसी कम्पनी के डूप्लीकेट चाईना कम्पनी के मोबाईल फोन उसके पास वापस भेजे जा रहे थे।
आवेदक के पास दिनांक 31.12.2020 को एक मोबाईल हेंडसेट एस-20 अल्ट्रा जिसका आईएमईआई नम्बर 354896111133388 आवेदक के पास बिकने आया था जो आवेदक के द्वारा उक्त फोन की बिल देखने पर एवं आईएमईआई नम्बर वेरीफाय करने पर पता चला कि आवेदक के परिचितों द्वारा अमेजन पर उक्त मोबाईल हेंडसेट दिनांक 07.12.2020 को विक्रय किया गया था और उसके अनुसार उक्त मोबाईल हेंडसेट दिनांक 30.12.2020 को अमेजन पर रिफण्ड कर दिया गया और इसका डूप्लीकेट मोबाईल हेंडसेट उसे दिनांक 07.01.2021 को प्राप्त हुआ। इस तरह आवेदक के साथ भी अमेजन के माध्यम से बेचे गये फोन्स पर फ्राड हुआ है जिसकी डिटेल आवेदक के द्वारा शिकायत पत्र में दी गई थी।
अनावेदक के द्वारा अमेजन/फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाईन असली फोन खरीदने के बाद साफ्टवेयर के माध्यम से डूप्लीकेट फोन में असली फोन की आईएमईआई चढाकर व टेंम्परिंग की जाकर फस्र्ट कॉपी फोन को अमेजन पर फोन में खराबी होने का हवाला देकर वापस कर दिया जाता है जिसके बाद अमेजन/फ्लिपकार्ट की पॉलिसी के अनुसार संबंधित व्यक्ति को खरीदे गये फोन की राशि वापस कर दी जाती है तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा मार्केट में बेचकर दोहरा लाभ प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के कृत्य से आरोपीे द्वारा कई ग्राहकों, व्यापारियों एवं ई काॅमर्स कंपनियों के साथ फर्जी सिम व आईडी का उपयोग मोबाईल हेंडसेट में कर कूटरचित इलेक्ट्रानिक दस्तावेजो के आधार पर स्वंय की पहचान छुपाते हुये लाखों रूपये के मोबाईल हेंडसेट को क्रय विक्रय कर धोखाधडी की जाकर आर्थिक क्षति कारित की गयी।
आरोपी वसीम अकरम पिता हाजी आलम नि. 48 इमाम चैक जालपाड़ा सांगोद जिला कोटा राजस्थान के विरूध्द थाना अपराध शाखा इंदौर 03/21 धारा 420 भादवि एवं 66 आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 02 उसके स्वयं के मोबाईल फोन, 03 मोबाईल नकली चाईना मेड, 03 मोबाईल फोन फस्र्ट काॅपी व 01 चार पहिया वाहन जप्त हुआ है। आरोपी का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी साथ ही नकली फोन कहां से लाता था इस संबंध में भी कार्यवाही की जायेगी।