Indore : वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाए जाने पर निरस्त होंगे फिटनेस सर्टिफिकेट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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इंदौर(Indore) : जिले में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लोडिंग एवं व्यवसायिक वाहनों द्वारा पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना है। पीयूसी सर्टिफिकेट की चेकिंग के लिए एक फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित की जाएगी जिसमें तहसीलदार, यातायात पुलिस तथा आरटीओ विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम द्वारा पेट्रोल पंप एवं अन्य स्थानों पर जांच की जाएगी और जिन गाड़ियों पर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाया गया उनका फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल रुप से निरस्त किया जाएगा। “उक्त निर्देश आज कलेक्टर मनीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई टीएल बैठक में दिए।

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कलेक्टर मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर पवन जैन को भी धारा 144 के तहत आदेश जारी करने के निर्देश दिए जिसमें सभी व्यवसायिक गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट जिले के पेट्रोल पंप पर चेक किया जाएगा। यदि सात दिवस के भीतर सभी व्यवसायिक गाड़ियों द्वारा पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया गया तो उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने भिचोली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर स्थित अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त कॉलोनी के तारतम्य में यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उस पर बिना उनके अभिमत के किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान ना की जाए।

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अवैध कॉलोनी के भूमि विक्रेताओं का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये है कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाये। प्रकरणों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टि पूर्वक किया जाये। कोई भी शिकायत अनदेखी नहीं रहे। सभी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हो। प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण जवाब पोर्टल पर दर्ज कराये जाये। कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर 50 दिवस से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिये।