Indore: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा दिए गए आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देश पर इंदौर जिले में आबकारी विभाग द्वारा बारों पर पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर गत 3 जून 2023 को मेसर्स एपीए फूड्स एंड ड्रिंक्स कंपनी, (स्कल बार) बायपास रोड ग्राम बिचौली मर्दाना इंदौर पर जांच हेतु भेजे गए दल के द्वारा निरीक्षण करने पर स्कल बार बंद होने के निर्धारित समय रात्रि 12 बजे पश्चात भी देर रात्रि 12:30 बजे तक संचालित होना पाया गया था। जिस पर संबंधित वृत प्रभारी द्वारा विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा उक्त प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस कृत्य को गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आने से उक्त बार के लाइसेंस को सात दिवस के लिये यथा 30 जून 2023 तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस अवधि में उपरोक्त बार बंद कर मदिरा विक्रय को प्रतिबंधित किया जाना आदेशित किया गया है। उक्त बार को आबकारी की टीम द्वारा सीलबन्द कर दिया गया है।
बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा लगातार विजय नगर, पलासिया एवं बायपास पर स्थित बारों का निरीक्षण जारी रहेगा एवं बारों में पायी गयी शिकायतों पर विधिवत कार्यवाही जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के आदेश पर आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न बारों में सघन निरीक्षण हेतु विशेष दल का गठन किया गया है, जो सतत रूप से बारों पर निगरानी रखे हुए है।