Income Tax: ये गलतियां पड़ेगी भारी, 200 प्रतिशत जुर्माना लगाएगा इनकम टैक्स विभाग

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अगर आप भी टैक्स देते है तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय आयकर के नियमों के अनुसार जो भी लोग करदाताओं की श्रेणी में आते है और यदि वो समय पर कर देने में असफल होते है तो आप पर कई तरह की कानूनी धाराओं के तहत कार्यवाही की जा सकती है। जैसा कि 1961 के आयकर अधिनियम में बताया गया है। इनमें से कुछ नियम कानून द्वारा आवश्यक हैं, जबकि अन्य के विवेक पर लगाए जा सकते हैं।

हालांकि कई बार लोग इनकम टैक्स विभाग से कर छिपाने या टैक्स चोरी की भी कोशिश करते है तो ऐसे में करदाताओं को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के दायरे में आता है, जिसमें लोग, व्यवसाय और अन्य संगठन शामिल हैं, इन नियमों का पालन करना चाहिए। करदातों को टैक्स देते समय काफी सावधानी भी बरतनी चाहिए क्योंकि करदाता कोई गलती करता है या कर के भुगतान या किसी अन्य कर संबंधी समस्याओं में कोई धोखाधड़ी करता है तो जुर्माने के साथ दंड भी दिया जा सकता है।

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बता दें, आईटी विभाग के अनुसार, टैक्स से बचाई गई कुल रकम पर 50 से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 270A (1) के तहत सभी आय रिकॉर्ड करने में विफलता या झूठी आय की जानकारी प्रदान करना कानून द्वारा दंडनीय है। जुर्माने की राशि कम रिपोर्ट किए गए या भुगतान न किए गए करों की राशि के 50% के बराबर है। इसके साथ ही यदि को जानबूझकर कर न देने अथवा छिपाने की कोशिश करता है तो उसको 200 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा।