मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णय, जनता को मिली बड़ी सौगातें !

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक ने जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रकट किया। इन निर्णयों के माध्यम से राज्य की जनता को सशक्तिकरण और उनकी सुविधाओं में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

31 अगस्त 2023 तक के बिजली बिलों की स्थगित करने का निर्णय
इस महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत, 31 अगस्त 2023 तक बढ़े हुए सभी बिजली बिलों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यह जनता के बिजली के बिलों को संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

रु. 450 में सावन माह में गैस सिलेंडर की मंजूरी
इस निर्णय के तहत, सावन माह में रु. 450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। यह आवासीय उपकरण की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के साथ-साथ जनता के वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम है।

आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
मंजूर किए गए निर्णयों में से एक में, आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को वृद्धि देने का निर्णय है। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी दी गई है, जिससे उनकी प्रेरणा और समर्पण को मान्यता दी जा रही है।

शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति में वृद्धि
यह निर्णय शहरों में कार्यरत आशा पर्यवेक्षकों के लिए है, जिनकी सेवानिवृत्ति में बढ़ोतरी की जा रही है। उनकी सेवानिवृत्ति को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 किया गया है, जिससे उनके संघर्षों और मेहनत को समर्थन मिलेगा।

नवयुवकों के लिए खेलों का आयोजन
मुख्यमंत्री ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यह युवाओं को उनकी प्रतिबद्धता को स्थायी रूप से व्यक्त करने का एक और माध्यम है।

मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि
मेधावी विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ‘मेधावी विद्यार्थी योजना’ की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया है, जिससे उनकी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थायिता दी जा रही है।

कपास के व्यापारियों के मंडी शुल्क में कटौती का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने कपास के व्यापारियों के लिए मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए रु. 0.50 करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

नगर पालिकाओं में सड़कों के समृद्धीकरण के लिए अनुदान
इस निर्णय के तहत, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह शहरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

लाड़ली बहना योजना का विस्तार
इस निर्णय के तहत, बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए लाड़ली बहना योजना के लाभ का विस्तार किया गया है। यह नारी सशक्तिकरण और समाज में सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नए अनुविभाग जवा के सृजन का निर्णय
मुख्यमंत्री ने रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इस नए अनुविभाग में 12 पद स्वीकृत किए गए हैं और 100 पटवारी हलके में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शिक्षा और विकास के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए स्थापित निर्णय
मंत्रिपरिषद ने पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 40.90 किमी रोड का निर्माण रु. 2,981.65 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

कला और संस्कृति के विकास के लिए स्थापित निर्णय
इस निर्णय के तहत, सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिससे कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।

जल संसाधनों के विकास के लिए स्थापित निर्णय
इस निर्णय के तहत, रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे जल संसाधनों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से राज्य की विकास दिशा में कदम उठाया है और जनता की सुविधा और सामाजिक समृद्धि को प्राथमिकता दी है।