युवक युवतियों और नाबालिगों काे नशे की लत का आदि बना रहे रेस्तरां-कैफे की आड़ में चलने वाले 200 से ज्यादा हुक्का बार जल्द ही बंद होंगे। राज्य सरकार 13 दिसंबर को संभावित अगली कैबिनेट मीटिंग में हुक्का बार बंद करने का बिल पेश कर रही है, जिसे स्वीकृति के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इस बिल को मप्र में लागू किया जाएगा।
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फ़िलहाल कोई प्रावधान नहीं हैं
हुक्का बार को बंद करने का फ़िलहाल अभी कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस कार्रवाई करती है तो इसका संचालन करने वाले अदालत से स्टे ले आते हैं। मप्र में लंबे समय से इस पर प्रतिबन्ध लगाने की कवायद चल रही थी, अब इसे अमल में लाया जा रहा है।गौरतलब हैं कि राज्य सरकार नए संशोधन कानून के तहत हुक्का बार पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है. प्रदेश में अब तक हुक्का बार के लिए कोई रूल्स नहीं होने के कारण सरकार सीधे तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है. लेकिन अब जरूरी संशोधन के द्धारा हुक्का बार चलाने पर जुर्माना और सजा बढ़ाने का नियम भी रहेगा.
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद मप्र पांचवां राज्य होगा, जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू होगा। मप्र सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह केंद्र के ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 में संशोधन करके हुक्का बार बिल ला रही है।
राष्ट्रपति इस बिल को तुरंत रजामंदी दे सकती हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि गुजरात-महाराष्ट्र की तरह मप्र भी केंद्र सरकार के 2003 के एक्ट में सिर्फ संशोधन प्रेरित कर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र को आज्ञा मिल चुकी है। इसलिए मप्र को भी इसकी स्वीकृति की उम्मीद है।
जुर्माना और सजा
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर संबंधित विभाग के अफसरों को हुक्का बार हुक्का लाउंज पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए थे. इसके बाद आबकारी विभाग की टीम पूरे प्रदेश में मैदान में उतरी थी. निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई की गई थी. नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर देखते हुए आबकारी विभाग ने मुहिम चलाकर होटल रेस्तरां का निरीक्षण किया और यह चेतावनी भी जारी की, कि हुक्का पीते हुए कोई मिलता है तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाए.