Employees, Employees Second Pay Scale, Employees Benefit, High court Order : कर्मचारियों (Employees) के हित में हाईकोर्ट (High Court) ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके तहत 7 दिन के भीतर विभागीय अधिकारी को निर्णय लेना होगा। वही कर्मचारियों को पात्र पाए जाने के बाद 2019 से एरियर (Arrears सहित द्वितीय समयमान वेतनमान (second time scale pay scale) का भुगतान करना होगा।
कर्मचारियों के हित में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शिक्षक की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षक को द्वितीय समय मान वेतनमान देने का निर्देश दिया है कोर्ट ने याचिका कर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने को कहा है।
Employees Pay Scale : , 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरे होने पर नहीं मिला द्वितीय समय मान वेतनमान
दरअसल छत्तीसगढ़ के उच्च वर्ग शिक्षक देव कुमार गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में कहा गया था कि वह सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर में उच्च वर्ग शिक्षा के पद पर पदस्थ थे। 1999 में उन्हें पद स्थापना दी गई थी। पदस्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के बाद 2009 में उन्हें पहले समय मान वेतनमान का लाभ दिया गया था। वहीं 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरे होने के बावजूद उन्हें द्वितीय समय मान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।
हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडे की तरफ से उच्च वर्ग शिक्षक देव कुमार गुप्ता का पक्ष रखा गया। जिस पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने पहल करते हुए कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा समय-समय पर सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें कोई भी शासकीय कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ ले सकता है। 20 वर्ष की सेवा के पश्चात उन्हें द्वितीय समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाता है जबकि 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय समय मान वेतनमान की पात्रता होती है।
Employees Pay Scale : सरगुजा कलेक्टर द्वारा दिए गए थे आदेश
अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को 10 वर्ष की सेवा अभी पूरी करने पर प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ दे दिया गया लेकिन 20 वर्ष की सेवा के बाद भी उन्हें द्वितीय समय मान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। इस संबंध में 31 मार्च 2023 को सरगुजा कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी कर उन्हें द्वितीय समय मान वेतनमान का लाभ देने के आदेश भी दिए गए थे।
Employees Pay scale : हाई कोर्ट का निर्देश
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा और जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर को निर्देश दिया कि 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को द्वितीय समयमान वेतनमान दिए जाने के अभ्यावेदन का निराकरण करें। याचिका कर्ता यदि पात्र पाए जाते हैं तो 2019 से उन्हें एरियर सहित द्वितीय समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाए।