Income Tax बचाने के लिए 31 मार्च से पहले-पहले करलें ये एक काम

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Income Tax Act की धारा 80सी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्ट करने पर 1.5 लाख रूपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में 31 मार्च 2023 से पहले इस सेक्शन के दायरे में आने वाली किसी योजना में इंवेस्टमेंट करते हैं तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। आइए जानते है इसके बारे में आवश्यक सूचना।

बजट 2023-24 प्रस्तुत करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन का ऐलान किया था। वित्त मंत्री की तरफ से नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब को 7 लाख रूपए वार्षिक इनकम तक कर दिया गया। वहीं नए इनकम टैक्स रिजीम में निवेश से लाभ नहीं उठाया जा सकता है लेकिन पुराने टैक्स रिजीम से यदि इनकम टैक्स दाखिल किया जाता है तो इंवेस्टमेंट का लाभ उठाया जा सकेगा।

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इनकम टैक्स

Income Tax Act की धारा 80 सी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्ट करने पर 1.5 लाख रूपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में 31 मार्च 2023 से पहले इस सेक्शन के दायरे में आने वाली किसी योजना में इंवेस्टमेंट करते हैं तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ स्कीम के बारे में डिटेल्स।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पीपीएफ (ppf) की योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना में एक वित्त साल में अधिकतम 1.5 लाख रूपए का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है और न्यूनतम 500 रूपए का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत सालाना फिलहाल 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय बजट पत्र (एनएससी)

इस योजना में एक बार में ही इंवेस्टमेंट करना होता है। पांच वर्ष बाद इस योजना में जमा की गई राशि 7 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस मिलती है। हर वर्ष इंटरेस्ट की गणना होती है और उसका पेमेंट मैच्योरिटी पर होता है। इस योजना में मिनिमम 1 हजार रूपए का निवेश किया जा सकता है। वहीं अधिकतम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है।

सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के लिए इस योजना को स्टार्ट किया जा सकता है। जिनकी बेटी की आयु 10 वर्ष से कम है वो लोग ये अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट में मिनिमम 250 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रूपए का निवेश किया जा सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी तब होती है, जब 21 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी। हालांकि इस योजना में इन्वेस्ट 15 वर्ष तक करना होता है।

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