इंदौर: इंदौर में कोरोना संक्रमण बढ़ते हुये मामलों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु अस्पताल में आक्सीजन बेड एवं अन्य संसाधनों की निरंतरता बनाये रखने के उददेश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं महू कंटोनमेंट एरिया में अगले पांच दिवस अर्थात 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये हैं। उक्त कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना के संक्रमण फैलने की गति को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा आने वाले 10 से 12 दिनों के उपरांत कोविड मरीजों के अस्पताल एडमिशन की मांग की गति में भी नियंत्रण होने की संभावना बनेगी। जारी आदेशानुसार 12 अप्रैल 2021 से 16 अप्रेल 2021 तक इन्दौर जिले की समस्त नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यवसायीक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
निम्नलिखित गतिविधियाँ कोरोना कर्फ्यू के दौरान लागू प्रतिबंध से रहेंगी मुक्त-
कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार के चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, अस्पताल, क्लीनिक्स, केमिस्ट, थोक एवं रिटेल दुकाने, फार्मास्यूटिकल इकाईयां एवं इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं इन गतिविधियों से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इसी तरह विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जैसे – पोलोग्राउंड, सांवेर रोड ए- एफ सेक्टर, लक्ष्मीबाई औद्योगिक क्षेत्र, बरदरी, पालदा, राउ-रंगवासा औद्योगिक क्षेत्र, 71 नंबर स्कीम/भमौरी/ शिवाजी नगर/रामबली नगर/ संगम नगर स्थित औद्योगिक इकाईयां, देवास नाका स्थित औद्योगिक इकाइयाँ इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
इन औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा फार्मास्यूटिकल से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियों का संचालन भी कोरोना कर्फ्यू के इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। उक्त औद्योगिक इकाइयों के समूह के अतिरिक्त शहर में अन्य कोई औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो सकेगा। इन्दौर जिले में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक ईकाईयों एवं उनसे जुड़े ट्रांसपोर्ट संचालन भी उक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित कार्यालय बंद रहेंगे तथा औद्योगिक ईकाईयों के संचालकों से अनुरोध किया गया है कि कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में कार्यालय संचालन ईकाई से ही करने का कष्ट करें। औद्योगिक ईकाईयों से संबंधित तथा सी एंड एफ ऐजेंट अन्य आदि से संबंधित वैयर हाउसिंग गतिविधि भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
इसी तरह औद्योगिक ईकाईयों के संचालन में आवश्यक संधारण कार्य, स्पेयर पार्ट आदि की सप्लाय इन्दौर के संबंधित सप्लायकर्ता करते रहेंगे किन्तु यह सप्लायकर्ता केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही अधिकृत रहेंगे तथा इस आधार पर शहर के अंदर स्थित दुकाने/ प्रतिष्ठान नहीं खोल सकेंगे। अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा तथा इसी प्रकार समस्त ट्रासपोर्ट एवं लोडिंग वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। विभिन्न ट्रांसपोर्ट वाहन केवल इन्दौर शहर से अंदर-बाहर आने जाने संबंधी गतिविधियां संचालित कर सेकेंगे। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, अधिकारियों /कर्मचारियों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
हाट बाजार के माध्यम से नहीं होगा फल-सब्जी का विक्रय-
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में शहर में समस्त किराना/ ग्रोसरी की थौक एवं खेरची दुकाने प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक खुल सकेंगी तथा इन खेरची किराना/ग्रोसरी दुकानों से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे। इन दुकानों में किसी भी एक समय में इस समयावधि में अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखा गया तो ऐसी दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया जायेगा। किराना/ ग्रोसरी की इन दुकानों में रात्रि 10.00 बजे से लेकर प्रातः 07.00 बजें तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान की आवाजाही की जा सकेगी तथा इससे संबंधित ट्रांसपोर्ट व्यावसायी अपना कार्य संचालन कर सकेंगे।
ग्रोसरी/ किराना में व्यवसाय करने वाले सूपर मार्केट जैसे डी-मार्ट आदि केवल ग्रोसरी एवं किराना में ही अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में केवल चौईथराम फल सब्जी मंडी के माध्यम से चलित ठेलों पर फल, सब्जी का वितरण शहर में प्रातः 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। चलित ठेलों के अतिरिक्त स्थाई फल सब्जी की दुकानों से प्रातः 10.00 बजे तक फल, सब्जी का विक्रय हो सकेगा किन्तु किसी भी प्रकार का हाट बाजार, फूट पाथ/सडक आदि पर नीचे रखकर सब्जी का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा क्षेत्रीय एस.डी.एम एवं सी.एस.पी. नगर निगम रिमूवल टीम के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि कही भी हाट बाजार अथवा फूटपाथ सड़क आदि पर रखकर फल सब्जी का विक्रय ना हो। कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में दूध का वितरण भी फेरी एवं दूध डेरी के माध्यम से प्रातः 10.00 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा।
ई-कॉमर्स के माध्यम से होम डिलेवरी रहेगी जारी-
छात्रों हेतु संचालित होस्टल के मेस तथा टीफिन सेंटर पूर्व अनुसार सुबह एवं शाम को संचालित हो सकेंगे। विभन्न होम डिलेवरी सर्विसेस जैसे- बीग बास्केट, अमेजन, पलीप कार्ट, शॉप किराना, जोमेटो, स्वीगी आदि घर पहुँच कर सेवाएं दे सकेगी तथा विभिन्न रेस्टोरेंट के संचालक भी केवल रसोईघर खोलकर ही होम डिलेवरी दे सकेंगे।
बैंक तथा ए.टी.एम., केन्द्र सरकार के कार्यालय खुल सकेंगे तथा राज्य सरकार के केवल कोविड प्रबंधन में लगे अत्यावश्यक सेवाओं संबंधित कार्यालय, वाणिज्यिक कर कार्यालय, जिला पंजीयन कार्यालय एवं स्थानीय निकाय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवायें, हेल्थ केयर वर्कर एवं फंट लाईन वर्कर का टीकाकरण हेतु आना-जाना भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।
कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे। अखबार वितरण, मीडियाकर्मी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ-जा सकेंगे। सार्वजनीक वितरण प्रणाली अर्थात कंट्रोल की दुकाने अनाज वितरण हेतु अपने निर्धारित समय में खुल सकेगी, जिससे गरीबों को अनाज मिल सकें। आई.टी. कंपनी तथा बी.पी.ओ./ मोबाईल कपनियों के सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।