इंदौर: पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले आरपियों की पहचान कर विधिसंगत कार्यवाही कर, उनकी धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(क्राइम) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गुरू प्रसाद पाराशर एवं एसीपी (सायबर) निमेष देशमुख द्वारा ऑनलाईन ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है।
इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच इंदौर में आवेदक द्वारा धोखाधडी संबंधी शिकायत की थी जिसकी जांच पुलिस उपायुक्त (अपराध) निमिष अग्रवाल के निर्देशन में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल से कराई गई और आवेदकों से फ्राड की संपूर्ण जानकारी लेकर जांच की गई, जिसमे ज्ञात हुआ कि गोपालगंज बिहार राज्य के आवेदक को forever sunshine कंपनी की एरिया डीलरशीप देने के नाम से आरोपियों द्वारा आवेदक को कॉल कर अपना नाम गलत बताते हुए आवेदक को हर्बल प्रोडक्ट्स एवं कमिशन आदि के नाम से झूठ बोलते हुए फरियादी से आरोपियों द्वारा विश्वास में लेकर कुल 35,000/– रू ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त कर, न तो प्रोडक्ट दिए, न कस्टमर लिस्ट भेजी और न ही आवेदक के पैसे वापस किए और आवेदक के साथ ठगी की गई।
बिहार राज्य के भोजपुर जिले के एक अन्य आवेदक थे जिन्हे आरोपी द्वारा forever sunshine कंपनी की एरिया डीलरशीप देने के नाम से आरोपियों द्वारा आवेदक को कॉल कर अपना नाम गलत बताते हुए आवेदक को हर्बल प्रोडक्ट्स एवं कमिशन आदि के नाम से झूठ बोलते हुए फरियादी से आरोपियों द्वारा विश्वास में लेकर कुल 85,000/– रू ऑनलाइन पेमेंट लेकर , न तो प्रोडक्ट दिए, और न ही आवेदक के पैसे वापस किए और आवेदक के साथ ठगी की गई। साथ ही एक और आवेदक गुजरात राज्य के नवसारी के थे, जिन्हे आरोपियो द्वारा फर्जी कंपनी की डीलरशीप देने के नाम से आवेदक को कॉल कर अपना नाम गलत बताते हुए आवेदक को हर्बल प्रोडक्ट्स एवं कमिशन देने आदि के नाम से झूठ बोलते हुए फरियादी से आरोपियों द्वारा विश्वास में लेकर कुल 25,000/– रू ऑनलाइन पेमेंट लेकर, आवेदक के साथ ठगी की गई।
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जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आवेदक से संबंधित फर्जी कंपनी के बैंक खाते व अन्य जानकारी लेकर जांच करते पाया की आरोपियों के द्वारा इंदौर शहर में लसूडिया क्षेत्र के एच –06 2nd फ्लोर बाबाजी नगर एबी रोड इंदौर पर “forever sunshine ” , “herbal sunshine” , “happy herbs”, “supershop network” आदि नाम से संचालित फर्जी कंपनी के आरोपी ग्राहकों से फर्जी सिमकार्ड का उपयोग कर संपर्क करके उन्हे अपने घर के आस–पास के एरिया में बिजनेस कंपनी की एरिया डीलरशिप दिलाने एवं प्रोडक्ट भी कंपनी के कस्टमर को बेचने का बोलकर उनको प्रत्येक प्रोडक्ट डिलीवरी पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होकर एवं प्रोडक्ट कस्टमर देने के नाम पर झूठे विश्वास में लेकर कई आवेदकों से रुपए ऑनलाइन पेमेंट अपने अलग–अलग अकाउंट में करवाकर उन्हें कस्टमर एवं प्रोडक्ट्स नहीं भेजते हुए ठगी करना पाया ।
जिसपर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कार्यवाही कर संचालक सहित आरोपी (1).इंद्रकुमार तापड़िया पिता ओमप्रकाश निवासी 244–जी स्कीम नं 134 इंदौर मूल निवासी काला पीपल शाजापुर (2).वर्षा तापड़िया पति इंद्रकुमार मूल निवासी आमला बैतूल (3).समुंदर सिंह मीणा पिता रामकिशन निवासी 511 केल्लोद कांकड़ देवास नाका इंदौर (4).आलिंद वैष्णव पिता रवि कुमार निवासी 647 वैशाली नगर इंदौर (5).पंकज बालकिशन निवासी 649 बजरंग नगर इंदौर (6). नेहा होलकर पिता चंद्रकांत निवासी ida बिल्डिंग LIG कॉम्प्लेक्स 8/54 इंदौर (7). वर्षा अग्रवाल पति नवीन निवासी 37 जोशी मोहल्ला छत्रीबाग इंदौर(8). कल्पना शाह पिता राहुल निवासी परदेशीपुरा व्हाइट टेंपल के पास इंदौर (9).विजय मुकाती पिता महेश कुमार निवासी नागिन नगर मरूति पैलेश इंदौर (10).सविता वर्मा पति सुनील निवासी कनकेश्वरी मंदिर के पास इंदौर (11).वर्षा गायकवाड़ पति समया गायकवाड़ निवासी स्वदेश भवन के पास एलआईजी, इंदौर को पकड़ा।
आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया कि संचालक आरोपी इंद्रकुमार तापड़िया एवं पत्नी वर्षा तापड़िया जो की B.com ग्रेट्यूट होकर, पिछले 04 वर्षो से इंदौर शहर में हर्बल प्रोडक्ट्स की कंपनी नाम एवं स्थान बदलकर संचालित करते हुए, आमजन के धोखाधडी कर रहे थे। जिसमे उनकी सहायता साथी आरोपियों में वर्षा अग्रवाल के द्वारा फर्जी सिमकार्ड एवं ग्राहकों का डाटा आरोपी पंकज बालकिशन के माध्यम से प्राप्त करते, साथी आरोपी समुंदर मीणा एवं आलिंद वैष्णव के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करते अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलाकर ग्राहकों को कॉल करके झूठी डीलरशिप एजेंसी देने के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त कर धोखाधडी को अंजाम दिया जा रहा था।
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कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप के नाम पर आरोपियों के द्वारा 4 वर्षो में करीब 01 हजार से अधिक लोगो के साथ करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी करना स्वीकार किया है जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 मोबाइल, 02 लैपटॉप, 01 टैबलेट, नगदी एवं ग्राहकों का डेटा सहित अन्य दस्तावेज बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध थाना लसूडिया में अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।