पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर मनीष कपुरिया द्वारा इन्दौर शहर मे हो रही रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबजारी एवं तस्करी एवं अवैध बिक्री के संबध मे पतारसी एवं निगरानी हेतू निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पुर्व आशुतोष बागरी एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबजारी एवं तस्करी एवं अवैध बिक्री की घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने के साथ ऐसे आरोपीगणों की धरपकड कर आवश्यक कार्यवाही हेतू इन्दौर जिले के थानों के साथ थाना क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीमों को निर्देशित किया गया था ।
इसी कड़ी में थाना क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बाणगंगा क्षैत्र मे लव कुश चौराहे के आसपास एक सफेद रंग की आल्टो कार क्रमांक MP-33/C-6765 मे चार लडके जो की मेल नर्स व होम आईसोलेशन वाले पेशेंट के प्रावेट केयर टेकर का भी काम करते है , चारों उक्त सफेद रंग की कार मे घूमकर उनके पास रखे रेमडेसिवीर इंजेक्शनों को विक्रय करने हेतू ग्राहकों एवं मरीजों की तलाश मे है ।
उक्त सूचना पर विश्वास कर क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम ने थाना बाणगंगा के साथ संयुक्त कार्यवाही करते मुखबिर के बताए स्थान लवकुश चौराहा सर्विस रोड पर शमसान के सामने थाना बाणगंगा जिला इन्दौर पर एक सफेद रंग की आल्टो कार क्रमांक MP-33/C-6765 को घेरा बंदी कर पकडा जिसमे ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम संदीप ओझा पिता रामजीवन ओझा उम्र 32 साल निवासी ए-1/101 ,करोल बाग सांवेर रोड इन्दौर स्थाई पता- श्री आनंदपुर ट्रस्ट सुखपुर अस्पताल तहसील ईशागड जिला अशोकनगर (म.प्र.) होना बताया इसके अतिरिक्त उसके साथ बैठे तीन अन्य व्यक्ति ने अपने नाम क्रमशः चिरंजीव भारव्दाज पिता रूपसिंह उम्र 29 साल निवासी सिल्वर सी-1 करोल बाग थाना बाणगंगा जिला इन्दौर एवं हरिराम केवट पिता गणेश राम केवट उम्र 26 साल निवासी 501 हरसिंगार बिल्डिंग बाणगंगा जिला इन्दौर एवं सोनू बैरवा पिता कन्हैया बैरवा उम्र 26 साल निवासी करोल बाग सी-1/613 थाना बाणगंगा जिला इन्दौर होना बताया एवं उक्त चारों व्यक्तियों की तलाशी लेते उनके कब्जे से कुल 5 नग रेमडेसिवीर इंजेक्शन वायल की कीमत करीब 50,000 रूपए एवं चार नग मोबाईल हैंडसेट एवं नगदी रूपए कुल 60,650 रूपए बरामद हुए ।
उक्त संबध मे चारों आरोपीगणों से मौके पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन को अपने आधिप्तय मे रखने संबधी वैध लायसेंस ,दस्तावेज, क्रय करने का बिल , कोविड पासिटीव मरीज संबधी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के बारे मे पूछते इनमे से कोई भी दस्तावेज एवं क्रय विक्रय का बिल या रिकार्ड होना नही पाया गया ।
इसी क्रम मे चारों आरोपीगणों ने पूछताछ मे मेल नर्स की नौकरी करना स्वीकार कर उक्त रेमडीसीवर इंजेक्शन कोविड पासिटीव मरीजों के परिजनों से बुलवाकर उक्त इंजेक्शन कोविड पासिटीव मरीजों को ना लगाकर उक्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन चुराना स्वीकार किया एवं ऊंची कीमत पर अन्य कोविड पासिटीव मरीज व ग्राहकों को विक्रय करना स्वीकार किया सभी ने पूछताछ मे आपस मे मिलकर आज दिनांक तक 30 से अधिक रेमडीसीवर इंजेक्शन की ब्लेक मार्केटिंग कर 25000 से 40000 रूपए प्रति इंजेक्शन की दर से विक्रय कर लाखों रूपए कमाना करना भी स्वीकार किया है ।
तत्पश्चात उक्च चारों आरोपीगण (1) संदीप ओझा पिता रामजीवन ओझा (2) चिरंजीव पिता रूपसिंह भारव्दाज (3) हरिराम केवट पिता गणेश राम केवट एवं (4) सोनू बैरवा पिता कन्हैया बैरवा का कृत्य प्रथम दृष्टया जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 237/21 दिनांक 05/04/21 का उल्लंघन होने के साथ-साथ धारा 420 भादवि व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956-57 की धारा 24 के अपराध से दंडनीय पाए जाने से उपरोक्त चारों आरोपीगणों के विरूध्द थाना बाणगंगा जिला इन्दौर पर अपराध क्रमांक 570/21 धारा 420,188 भादवि व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956-57 की धारा 24 का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है ।
आरोपीगणों व्दारा उक्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन अब तक किनसे लिए एवं किन-किन को सप्लाय किए तथा प्रकरण मे मेडीकल स्टोर व अन्य किसी अस्पताल की भुमिका के संबध मे पूछताछ एवं विवेचना की जाना शेष है जिसमे अन्य आरोपीगणों के नाम सामने आने की संभावना है ।
उक्त चारों आरोपीगणों को रंगे हाथों पकडकर रेमडेसिवीर इंजेक्शन बरामद करने मे थाना प्रभारी बाणगंगा राजेन्द्र सोनी एवं कार्यवाहक उनि राजेश सोहनी थाना बाणगंगा के साथ-साथ थाना CRIME BRANCH INDORE की टीम का सराहनीय योगदान रहा है ।