खण्डवा : क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार खण्डवा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल रात्रि 9 बजे से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनय द्विवेदी ने बताया कि इस अवधि में अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
इसके अलावा चलित ठेलों के माध्यम से फल व सब्जी के विक्रय की अनुमति रहेगी। जारी आदेश अनुसार प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक तथा रात्रि 6 से 8 बजे तक दूध विक्रेताओं को दूध वितरण की अनुमति रहेगी। प्रातः 7 से 10 तथा रात्रि 6 से 8 बजे तक आरओ वाटर की केन होम डिलेवरी के माध्यम से वितरित की जा सकेगी।
इस अवधि में सम्पूर्ण जिले में साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। नगरीय क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकृत किराना विक्रेता होम डिलेवरी के माध्यम से सामान विक्रय कर सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, नर्सिंग होम व टीकाकरण केन्द्रों के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के नगरीय क्षेत्रों में सभी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाईयां बंद रहेगी। बैंक शाखाएं, एटीएम व पेट्रोल पम्प इस दौरान खुले रहेंगे तथा शासकीय कार्यालय भी पूर्वतः खुले रहेंगे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।