भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र की प्रति मांगने के लिए सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।
शहर पुलिस ने भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ 25 जून को भादवि की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हम लाए आपराधिक बल का इस्तेमाल, 354 ए यौन उत्पीड़न 354 डी पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने शिकायत कर्ताओं के वकील को अदालत की प्रतिलिपि इकाई में प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया एसीएमएल कल आरोप पत्र पर विचार करने वाले हैं।
आरोपपत्र में डबल्यूएफआई के निलंबित शिकायत सचिव विनोद तोमर का भी नाम है दम भी धारा 109 किसी भी अपराध के लिए उकसाना यदि उकसाया गया कार्य परिणाम स्वरूप किया गया हो और जहां इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो।धारा 354, 354a और 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध के लिए नामित किया गया है।वर्तमान मामले के अलावा एक नागरिक पहलवान द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत सिंह के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वह उन साथ महिला पहलवानों में शामिल थी। जिन्होंने सीने पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
आपको बता दें नाबालिक के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को FIR रद्द करने की मांग करते हुए अंतिम रिपोर्ट दायर की थी मामला रद्द करने की रिपोर्ट उन मामलों में दाखिल की जाती है जहां पुलिस उचित जांच के बाद उसकी कार्य साक्ष्य ढूंढने में विफल रहती है।