मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अननैचुरल सेक्स मामले में FIR रद्द

Share on:

भोपाल। अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राघवजी के खिलाफ 2013 में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने नौकर का आप्रकृतिक यौन शोषण करने के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के विरुद्ध दर्ज एफआइआर निरस्त कर दी है।

द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखने वाले व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 7 जुलाई 2013 को घरेलू नौकर ने ही राघवजी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी समेत दूसरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।

Also Read – Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग डेट से हटा पर्दा, जुलाई में इस दिन होगा लॉन्च, टीजर में नजर आए दमदार फीचर्स

एफआईआर दर्ज होने के बाद उस समय मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को इस्तीफा देना पड़ा था। आदेश में जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा, आईपीसी की धारा 377 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। अब पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राघवजी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कर दिया है।