बड़ी खबर: राम रहीम को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 22 साल पुराने रणजीत सिंह मर्डर मामले में किया बरी

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को बरी कर दिया। सिरसा मुख्यालय वाला यह संप्रदाय प्रमुख अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के लिए 20 साल की जेल की सजा भी काट रहे थे। वह फिलहाल हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है।

डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा, “माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है… हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।”इस बीच, अधिवक्ता महेंद्र जोशी ने कहा, “पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी और सुनवाई हुई। पिछले एक महीने से आदेश सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट ने सभी पांच अपीलों को स्वीकार कर लिया और पंचकूला सीबीआई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राम रहीम समेत सभी को बरी कर दिया है।”

क्या था मामला?

2021 में, डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की 19 साल पुराने हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य को विशेष सीबीआई अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सिंह, जो स्वयं भी एक संप्रदाय के अनुयायी थे, की 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियान गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

डेरा मुख्यालय में संप्रदाय प्रमुख द्वारा महिलाओं के कथित यौन शोषण को उजागर करने वाले एक गुमनाम पत्र को प्रसारित करने में उनकी संलिप्तता के संदेह के कारण उन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया गया था। पंचकूला में सीबीआई अदालत के फैसले के बाद, संप्रदाय प्रमुख ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।