आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम् फैसला लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से जुडी सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से ही होंगे। इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों की 100 फीसदी क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। वीवीपैट पर्चियों के 100 फीसदी सत्यापन को लेकर अगस्त 2023 में एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने एक याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची का फिजिकली सत्यापन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मतदाताओं को अपनी पर्चियाँ स्वयं मतपेटी में डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जायेगी।