नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपए के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की देनदारी में राहत मांग रही टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी पिछले साल सितंबर में दिए आदेश का पालन करे. बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने AGR बकाए की फिर से गणना की याचिका दाखिल की थी.
जानकारी के अनुसार, सोमवार को AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. ये याचिका गणना के गलत तरीके से होने का हवाला देते हुए दाखिल की गई थी.
पिछली बार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “कंपनियां एजीआर की रकम नहीं चुकाना चाहती इसलिए खुद को दिवालिया घोषित कर रही हैं. आंकड़ों के मुताबिक एजीआर के तहत 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है. जिसमें सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को 50,399 करोड़ और भारती एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए जमा करना है. जानकारों कि मानें तो इस मामले में सरकार टेलीकॉम कंपनियों को ढील देने के मूड में है.”