दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एएस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पीठ ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाया।
‘स्वास्थ्य आधार पर की थी अतिरिक्त जमानत याचिका की मांग’
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली शराब मामले में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव और प्रचार के मद्देनजर केजरीवाल को 1 जून तक सशर्त जमानत दी थी, साथ ही उन्हें 2 जून को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही केजरीवाल की जमानत चार दिन में खत्म हो जाएगी।
‘याचिका में कहा गया…’
याचिका में कहा गया था की…फिलहाल केजरीवाल के टेस्ट चल रहें है..किन्तु डॉक्टरों की टीम ने कहा हैं कि कुछ और टेस्ट करने की जरूरत है। इसी क्रम में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।