दिल्ली HC में बिभव कुमार ने की याचिका दायर, कहा- ‘अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा…’

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मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने 29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी।

‘गिरफ़्तारी को अवैध घोषित करने की मांग’

अपनी याचिका में बिभव कुमार ने अपनी गिरफ़्तारी को अवैध घोषित करने और यह स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A में उल्लिखित प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है। उनका तर्क है कि उनकी गिरफ़्तारी कानून के आदेशों के विरुद्ध है। उन्होंने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे और उनकी गिरफ्तारी के निर्णय में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।

27 मई को कुमार की जमानत याचिका को यहां एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में कोई पूर्व-चिंतन नहीं किया गया था और उनके आरोपों को नकारा नहीं जा सकता।

क्या है मामला?

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसके बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने कुमार को पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका अप्रासंगिक हो गई है। बाद में, अगले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कुमार के खिलाफ 16 मई को FIR दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।