कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तारी की थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें हिरासत में भेज दिया। अब हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि केजरीवाल को जेल से दिल्ली राज्य चलाने की अनुमति दी जाए। यह याचिका एक वकील ने दाखिल की है। इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं।
दिल्ली हाई कोर्ट के वकील श्रीकांत प्रसाद ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिए प्रसाद ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका के मुताबिक, केजरीवाल से विधायकों और मंत्रियों से बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
क्या कहती है याचिका?
याचिका में श्रीकांत प्रसाद के मुताबिक, दिल्ली की मौजूदा स्थिति संविधान की धारा 21, 14 और 19 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पिछले 7 वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा मानकों में जबरदस्त सुधार हुआ है। तर्क दिया गया है कि देश का कोई भी कानून किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को अपना काम करने से नहीं रोक सकता। याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है।
जमानत के लिए मीठी दावत:
इस बीच ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सनसनीखेज दावा दायर किया है। इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझ कर मिठाई खा रहे हैं। केजरीवाल को उनके घर से एक डिब्बा मिलता है, जिसमें आम और मिठाइयां परोसी जा रही हैं। केजरीवाल को मधुमेह होने के कारण मिठाई न खाने के लिए कहा गया था, इसके बावजूद वह इन खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं।
ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया है कि वह इस तथ्य के आधार पर चिकित्सा आधार पर जमानत मांग सकते हैं कि केजरीवाल जानबूझकर मिठाई खा रहे हैं। ईडी के दावे के बाद हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से केजरीवाल का डाइट चार्ट मांगा है।