भोपाल : कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर के लेह से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक एसयूवी गहरी खाई में गिरने से मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर टी धर्माराव और उनकी पत्नी सहित चार लोगों की मौत हो गई थी जिस पर राजधानी की एक विशेष अदालत ने आदेश देते हुए आज मारे गए आईएएस अधिकारी टी धर्माराव के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक घटना को लेकर राजधानी में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी कविता वर्मा ने यह आदेश दिए हैं। मृतकों की ओर से अदालत में मामला पेश करने वाले एडवोकेट एलबी यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश के चलते नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त राशि का भुगतान करना होगा।
दुर्घटना का शिकार हुए आईएएस अधिकारी के परिजनों की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने अदालत में दुर्घटना दावा का मामला पेश किया था। दुर्घटना के समय टी धर्माराव आईएएस के पद पर रहते हुए इंडस्ट्रीज एवं मैनेजिंग डायरेक्टर लघु उद्योग निगम में पदस्थ थे। इस मामले में मृतकों एवं गंभीर रूप से घायल लोगों के परिजनों की ओर से एडवोकेट एलबी यादव ने दुर्घटना दावा अधिकरण में मामला पेश किया था।
दुर्घटना में मारे गए आईएएस अधिकारी धर्माराव की ओर से क्षतिपूर्ति में 3 करोड़ की राशि का दावा अदालत में पेश किया गया था। मामले में गंभीर रूप से घायल शिवेंद्र सिंह को 5 लाख 57 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत में दुर्घटना में मारी गई श्रीमती विद्या राव के लिए दुर्घटना मुआवजा के रूप में 6 लाख 80 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं।