हुक्का बार, लॉउंज पर सख्ती के लिए कोटपा-2003 में कर रहे हैं संशोधन – गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

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इंदौर(Indore) : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिये चौ-तरफा कार्यवाही की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान को प्रदेश में सघनता से चलाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गत दिवस भोपाल में कहा है कि हुक्का बार और लॉउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 (COTPA) में संशोधन किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान में कोटपा में 3 हजार 814 प्रकरण में 4 हजार 416 आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

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गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोटपा में संशोधन कर हुक्का बार और लॉउंज को प्रतिबंधित कर, इसे संचालित करने वालों के विरूद्ध न्यूनतम 50 हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक के जुर्माना और न्यूनतम एक से 3 साल तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्तमान में कोटपा में हुक्का बार एवं लॉउंज संचालित करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा-144 में कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में अब तक सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 3 हजार 953 लोग के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक हजार 783 लोग के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है।

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अब तक 97 हजार लीटर शराब जब्त

नशा मुक्ति अभियान में अब तक 97 हजार 655 लीटर अवैध शराब जब्त की जाकर 13 हजार 237 लोग के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अब तक एनडीपीएस एक्ट में 205 आरोपी से 2729.596 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किये गये हैं। सिंगरौली में 180 हरे गांजे के पेड़ जब्त किये गये हैं। उज्जैन में 500 लीटर लहान जब्त कर नष्ट की गई।
नशा मुक्ति के लिये प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 8 एवं 9 अक्टूबर को 442, 10 को 542, 11 को 759, 12 को 889, 13 को 806, 14 को 917, 15 को 1012, 16 को 1037 एवं 17 अक्टूबर को 960, कुल 7 हजार 364 जन-जागरूकता कार्यक्रम किये जा चुके हैं।