उज्जैन 25 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह के निर्देश पर आज 25 जुलाई को उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें देवासगेट स्थित अस्थाई जेल में निरूद्ध किया गया है। ऐसे 51 व्यक्तियों को अस्थाई जेल में विभिन्न कोरोना स्क्वाड टीम एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा पहुंचाया गया। एडीएम बिदिशा मुखर्जी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी उल्लंघनकर्ताओं को दो से तीन घंटे अस्थाई जेल में रखकर उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से सशुल्क मास्क उपलब्ध करवाये गये एवं मजिस्ट्रट एवम पुलिस अधिकारियों द्वारा शपथ दिलवाई गई कि वे भविष्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और समाज के अन्य लोगों को नियमों का पालन करने के लिये प्रेरित करेंगे।उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर द्वारा दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत विगत दिवस आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी रहवासियों को घरों से निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह सभी व्यक्तियों व व्यापारियों को घरों, कॉलोनियों, हाट बाजार आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
*114 व्यक्तियों एवम संस्थाओं पर 17700 रु का जुर्माना किया गया *
25 जुलाई को मास्क नहीं पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले कुल 114 व्यक्तियों एवम संस्थाओं पर 17700 रु का जुर्माना लगाया गया है । विभिन्न कोरोना स्क्वाड टीम द्वारा 98 व्यक्तियों पर मास्क नहीं पहनने के कारण ₹11100 एवं 16 विभिन्न संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर ₹6600 का स्पॉट फाइन किया गया है। एडीएम बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर निरंतर कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी ,जिससे कि कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव हो सके।
बस पर तीन हजार का जुर्माना
गुजरात के अहमदाबाद से कानपुर की ओर जा रही बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने के कारण बस संचालक पर ₹3000 का जुर्माना कोरोना स्क्वाड टीम द्वारा लगाया गया है।