इंदौर : मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशों के अनुपालन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इंदौर शहर में पाए गए कोरोना संक्रमित केस के आधार पर 27 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। उक्त 27 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया में बदल का भट्टा, साउथ तुकोगंज, विजय नगर, खजराना, कनाड़िया, तिलक नगर, सिंधी कॉलोनी, विष्णु पुरी कॉलोनी, आदित्य नगर, शिव सिटी, शिक्षक नगर, कालानी नगर, ग्रेटर तिरूपति कॉलोनी, टेलिफोन नगर, स्कीम नम्बर-71, उषा नगर एक्टेशन, बैंक कॉलोनी, विश्वकर्मा नगर, सुदामा नगर डी सेक्टर, सिद्धार्थ नगर, सिलिकॉन सिटी, रॉयल कृष्णा कॉलोनी (राऊ), दानागली (महू), गुप्ता कम्पाउंड (महू), रामचंद्र नगर, सुखलिया एवं विराट नगर शामिल है।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी किए गए आदेशों के परिपालन में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल भी गठित किए गए हैं। दल में शामिल इंसिडेंट कमांडर, राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी माइक्रो कंटेनमेंट एरिया का नियमित रूप से सर्विलेंस करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार संक्रमण की रोकथाम हेतु माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन सीमित रहेगा एवं चिकित्सकीय तथा आपातकालीन आवाजाही जारी रहेगी।
संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा गठित दल सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखिलेश उपाध्याय द्वारा उक्त सभी क्षेत्रों का सेनिटाइजेशन किया जायेगा। समस्त वार्ड वार फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एपिसेंटर का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन एवं निकट संपर्क को क्वारेंटाइन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। माइक्रो कन्टनमेंट एरिया की समयावधि 7 दिवस रहेगी।