एंटी माफिया अभियान के चलते फरार आरोपी गिरफ्तार, 20,000 का ईनाम था घोषित

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इन्दौर- पुलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा इन्दौर जोन इन्दौर के निर्देशन में संपूर्ण जोन में फरार आरोपियों की धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस उपमहानिरीक्षक  हरिनारायणचारी मिश्र (शहर) इंदौर द्वारा लम्बे समय से फरार चल रहे भूमाफियाओं एवं इनामी बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देषों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सूरज वर्मा के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध  राजेश दण्डोतिया द्वारा एण्टी माफिया अभियान के तहत फरार सभी माफियाओं की सूची तैयार कर उनकी धरपकड़ करने हेतु टीमों का गठन किया जाकर उन्हें समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।

इसी अनुक्रम में मुखबिर से फरार आरोपी संदीप रमानी, सतवीर छाबडा एवं साजिद चंदनवाला आदि के संबंध में कुछ सूचनायें क्राईम ब्रांच को प्राप्त हुईं अतः तीनों आरेापियों की पतारसी तथा गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच की 03 टीमों का गठन किया गया बाद संभावित स्थलों पर रात्रि के समय दबिश दी गई तो आरोपी संदीप रमानी को न्यू रानी बाग इंदौर एवं आरोपी सतवीर छाबडा को पागनीस पागा इंदौर से हिरासत में लिया गया तथा साजिद चंदनवाला को आजाद नगर से पकड़ा गया।

आरोपी सतवीर व आरोपी संदीप को थाना कनाडिया पुलिस के सुपुर्द किया गया। यह दोनों आरोपीगण थाना रावजी बाजार, थाना कनाडिया, थाना खजराना एवं थाना भँवरकुआ में सहकारी संस्थाओं से संबंधित पंजीबद्द अपराधों में विगत 06 माह से फरार थे और उक्त दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) इंदौर के व्दारा 20-20 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की गई थी।

आरोपी साजिद चंदनवाला पिता दाऊद चंदनवाला निवासी रानीपुरा सेन्ट्रल कोतवाली के विरूद्ध प्रार्थी अब्दुल हकीम की रिपोर्ट पर थाना सेन्ट्रल कोतवाली में अपराध क्रमांक 273/2019 धारा 384, 387, 448 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें आवेदक के व्दारा साजिद चंदनवाला व अन्य साथी के विरूद्ध दुकान पर कब्जा कर जान से मारने की धमकी संबंधी रिपोर्ट की गई थी। आरोपी साजिद चंदनवाला का सेन्ट्रल कोतवाली में 40 से भी अधिक प्रकरणों का आपराधिक रिकॉर्ड है जो उक्त क्षेत्र का आदतन अपराधी है और आरोपी साजिद की गिरफ्तारी हेतु 10,000 रू. का ईनाम उद्घोषित किया गया था।

यह कि फरार आरोपी संदीप रमानी पिता भगवान दास रमानी 40 साल नि. ई-7 नूरानी बाग इंदौर के विरूद्ध (1) थाना रावजी बाजार जिला इंदौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 64/2020 धारा 420, 406, 387, 294, 506, 34 भादवि (2) थाना कनाडिया के अपराध क्रमांक 652/2019 धारा 420, 406, 467, 468 ,471, 120 बी, 386, 387, 34 भादवि (3) थाना खजराना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक- 1259/19 धारा 420,467,468,471,34 भादवि एवं (4) थाना भंवरकुआ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक – 902/2019 धारा 420,406,409,120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध है उक्त अपराधों में संदीप रमानी, आरोपी रणवीर सिंह उर्फ बाँबी छाबडा के साथ सह अभियुक्त है। इसके अलावा आरोपी सतवीर छाबडा पिता महेन्द्र सिंह 42 साल नि-7 पागनीस पागा इंदौर के विरूद्ध (1) थाना रावजी बाजार जिला इंदौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक – 377/19 धारा 420, 406, 409, 120 बी भादवि (2) थाना कनाडिया के अपराध क्रमांक – 652/2019 धारा 420, 406, 467, 468, 471,120 बी, 386, 387, 34 भादवि का पंजीबद्ध है और उक्त दोनों मामलों में यह रणवीर सिंह उर्फ बाँबी छाबडा के साथ सह अभियुक्त है ।