मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में युवाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 8 -10 हजार रुपए

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इंदौर। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत 46 सेक्टर में 800 से अधिक कोर्स में युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें 8 हजार रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक का प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात युवा आकर्षक वेतन पर निजी/ शासकीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना जहां एक ओर युवाओं के लिए तो लाभप्रद है ही दूसरी ओर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए भी लाभदायक है। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को इस योजना से जोड़ने के लिए इंदौर जिले में जगह-जगह शिविर लगाए जा रहे हैं।
सांसद  शंकर लालवानी और कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की विशेष उपस्थिति में आज यहां निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालकों की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गयी। इस बैठक में अपर कलेक्टर  अभय बेड़ेकर भी मौजूद थे। बैठक में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा इनसे जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। सांसद  लालवानी और कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने प्रतिष्ठानों और युवाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उन्होंने  कहा कि यह योजना नियोजक और युवाओं दोनों के लिए फायदेमंद है।
इस योजना से भविष्य में प्रशिक्षित एवं कुशल युवाओं का बड़ा समूह तैयार होगा। इससे जहां एक ओर युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी ओर नियोजकों को प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन मिलेगा। योजना के क्रियान्वयन के बारे में बताया  गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित 46 सेक्टरों के प्रतिष्ठान 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मध्यप्रदेश शासन की उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण योजना है। जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रेनिंग(OIT) की सुविधा दी जाएगी। पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर किया जा सकता है। पोर्टल पर पंजीयन निःशुल्क है।
सीएससी  अथवा एमपी ऑनलाइन  के माध्यम से पंजीयन करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा । पंजीयन उपरान्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड एसएमएस एवं ई-मेल द्वारा प्राप्त होगा। पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु पोर्टल पर दिए हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है। देश/प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास पीएएन और जीएसटी पंजीयन है। समस्त प्रकार के निजी प्रतिष्ठान यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
 पोर्टल पर प्रतिष्ठान पंजीयन करते समय निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिसमें प्रतिष्ठान का GSTIN,प्रतिष्ठान का EPFO (यदि कार्यबल 20 या 20 से अधिक हो तो) आदि शामिल है।
प्रतिष्ठान के अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न कर सकते है। प्रतिष्ठान के कुल कार्यबल की गणना नियमित एवं संविदात्मक कर्मचारी को शामिल करके की जाएगी। अन्य प्रदेश / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित निजी प्रतिष्ठान योजना हेतु पात्र है। प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष (कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 एवं 9 माह भी है) की है। योजना के तहत चयनित युवा को छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आई.टी.आई. उत्तीर्ण या उससे उच्च होना जरूरी है।
पंजीयन हेतु छात्र प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है एवं आयु की गणना 01 जुलाई 2023 से की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान 8 हजार रूपए से 10 हजार रूपए तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। छात्र- प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र प्रशिक्षणार्थी को कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जायेगा । छात्रों का पंजीयन 15 जून से प्रारंभ होगा। छात्र- प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग  के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो – कमाओ योजना  में प्रशिक्षण नहीं कर सकते है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं निर्धारित मूल्यांकन उपरान्त मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा एससीवीटी का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा।