Pension Scheme : अगर आप एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर आप इसे निर्धारित समय सीमा तक नहीं जमा करते, तो आपकी पेंशन रुक सकती है।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों को हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन लगातार जारी रहे। पहले यह प्रमाण पत्र केवल शारीरिक रूप से, यानी कागजी रूप में जमा किए जाते थे, जो पेंशन धारियों के लिए एक जटिल प्रक्रिया थी। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) की शुरुआत की है, जिससे पेंशन धारियों को घर बैठे ही यह प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिल रही है।
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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का महत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा शुरू की गई थी। इस नई तकनीक के तहत, पेंशनर्स को अब अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से पेंशन धारक अपने चेहरे की पहचान (फेस रिकग्निशन) द्वारा ऑनलाइन प्रमाणित कर सकते हैं। इससे पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और पेंशनर्स को अपनी सुविधा अनुसार यह प्रमाण पत्र जमा करने की स्वतंत्रता मिली है।
पेंशन धारकों को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करना होता है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पेंशन धारक का आधार नंबर पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के पास अपडेटेड हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का एक प्रमुख लाभ यह है कि अब पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कार्यालयों या बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे उनका समय और मेहनत बचती है।
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