क्या गिरफ्तार होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन? ICC ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगाए ये गंभीर आरोप

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नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, ICC ने पुतिन को युद्ध अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बिल्कुल जायज ठहराया। पुतिन का नाम लिए बिना जखारोवा ने कहा, जहां तक हमारा संबंध है रूस इस निकाय के साथ सहयोग नहीं करता है और अंतरराष्ट्रीय अदालत से गिरफ्तारी की बात कानूनी रूप से अमान्य होती है।

कोर्ट ने पुतिन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से गैर-कानूनी तरीके से बच्चों को रूस भेजा गया। पुतिन के खिलाफ ICC के गिरफ्तारी वारंट पर रूस ने अपने बयान में कहा कि कानूनी दृष्टिकोण से यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आईसीसी ने बताया कि यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से उनके देश से बाहर निकाला गया।

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जानकारी के लिए आपको बता दे कि, रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आरोपों से इनकार किया है। रूस आईसीसी का मेंबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत मजबूत पॉइंट है। क्रेमलिन ने अरेस्ट वारंट को टॉयलेट पेपर करार दिया है। क्रेमलिन ने कहा कि आईसीसी का ये कदम अवैध है।