इंदौर। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शासन की ओर से किसानों ही हरसंभव मदद कर रही है। वर्तमान में दो वर्ष से अधिक समय से किसानों पर अंशदान राशि के बकाया होने पर राजस्व संग्रहित करने के लिए बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहन राशि लागू की गई है। इसमें 25 हजार से ज्यादा की बकाया राशि वसूलने पर कुल पांच प्रतिशत प्रोत्साहन राशि(इंसेंटिव) बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रदान की जाएगी।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि प्रत्य़ेक जिले में हजारों किसानों से फ्लेट रेट टेरिफ की अंशदान राशि बकाया है। कंपनी स्तर पर दो वर्ष या अधिक समय की 100 करोड़ की पुरानी बकाया राशि वसूली जाना है। इस राशि को एकत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 25 हजार या उपर की बकाया राशि वसूलने वाले लाइन स्टॉफ, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एवं संबंधित डिविजन के इंजीनियर को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तोमर ने बताया कि कुल 5 फीसदी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इसमें से सबसे ज्यादा राशि छोटे कर्मचारियों, यानि लाइन स्टॉफ आदि को तीन प्रतिशत प्रदान की जाएगी। संबंधित जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर को डेढ़ प्रतिशत एवं संबंधित डिविजनल इंजीनियर को आधा प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। श्री तोमर ने बताया कि मप्र शासन की ओर से अजा, जजा के पात्र किसानों को शत प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा भी अन्य किसानों को 92 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है । शेष बकाया राशि वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्री तोमर ने किसानों एवं अन्य बिजली उपभोक्ताओं से बकाया राशि समय पर जमा करने का आह्वान किया है।