नई दिल्ली : इन दिनों ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर काफी चर्चा की जा रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी ने IBC 2016 के तहत दिवालिया होने की अर्जी दी है. सामने आ रही ख़बरों के अनुसार, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने OYO होटल्स की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.
वहीं कंपनी के ग्रुप सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर इस खबर को पूरी तरह गलत बताया है. रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि कुछ पीडीएफ और टेक्स्ट मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमे दावा किया जा रहा है कि OYO ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए अर्जी दी है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. एक दावेदार ने ओयो की सहायक कंपनी से एनसीएलटी में याचिका के जरिए 16 लाख रुपये की मांग की है.
जानकारी के अनुसार, सामने आए बयान में कहा गया है कि NCLT ने 30 मार्च, 2021 को नोटिस दिया है कि OYO होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया जाता है. दूसरी ओर कंपनी के ग्रुप सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर इस खबर को पूरी तरह गलत बताया है.
“रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि कुछ पीडीएफ और टेक्स्ट मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमे दावा किया जा रहा है कि OYO ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए अर्जी दी है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. एक दावेदार ने ओयो की सहायक कंपनी से एनसीएलटी में याचिका के जरिए 16 लाख रुपये की मांग की है.”
कंपनी ने कहा है कि “16 लाख रुपये की इस रकम को उसने विरोध के साथ दावेदर के पास जमा भी कर दिया है. हमें यह जानकार हैरानी हो रही है कि एनसीएलटी ने OHHPL के खिलाफ इस याचिका को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में ओयो सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रही है.”