148 दिन की जेल के बाद क्या केजरीवाल को मिलेगी जमानत? थोड़ी देर में फैसला, SC में सुनवाई जारी

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइया की पीठ कर रही है।

सुनवाई के दौरान की गई दलीलें और दावे

अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार किया ताकि वे जेल में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग न ले सकें। सिंघवी ने यह भी कहा कि यह गिरफ्तारी ईडी के जमानत आदेशों से पहले की गई थी।

सिंघवी ने बताया कि पिछले साल अगस्त में जो घटनाएं शुरू हुईं, वे मार्च 2024 में गिरफ्तारी का कारण बनीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ईडी के मामले में दो महत्वपूर्ण रिलीज ऑर्डर थे—एक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत और दूसरा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत।

सीबीआई का विरोध और जमानत पर आपत्ति

सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने सिंघवी की दलीलों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे पुरानी दलीलें दोहरा रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि केजरीवाल की जमानत की याचिका में कोई दम नहीं है और इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल 26 जून से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनीष सिसौदिया को 9 अगस्त, कविता को 27 अगस्त और विजय नायर को 2 सितंबर को जमानत दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ‘जेल अपवाद है और जमानत नियम है।’

सिंघवी की दलीलें और कोर्ट की टिप्पणियाँ

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम नहीं था और उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि ईडी द्वारा 24 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जबकि सीबीआई ने उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया था। सिंघवी ने यह भी उल्लेख किया कि केजरीवाल एक राजनीतिक हस्ती हैं और जमानत के टीटीटी (ट्रायल, ट्रायल, ट्रायल) टेस्ट में पूरी तरह सक्षम हैं।

केजरीवाल की याचिकाएं और कोर्ट की प्रक्रिया

केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की हैं—एक में उन्होंने जमानत रद्द करने को चुनौती दी है और दूसरी में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। 12 जुलाई को केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। 26 जून को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी मामले में जमानत और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति

12 अगस्त को, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शराब घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया, कविता और विजय नायर को जमानत दे दी है, जबकि केजरीवाल की जमानत पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।