कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को मिली नियमित जमानत

Deepak Meena
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नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह को शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत दे दी।

सरकारी वकील ने कहा कि हम जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे है न ही समर्थन। बृजभूषण को बिना अनुमति विदेश जाने की भी अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी शर्तों को कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही कोर्ट ने विनोद तोमर को भी जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि, आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे। बता दें कि गुरुवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दस्तावेजों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश चार्जशीट में कहा था कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।