नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल भगौड़े विजय माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था।
जिसके बाद माल्या ने कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। जिसे आज पर जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की आखिरी सुनवाई 27 अगस्त को की इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।
इस मामले को लेकर विजय माल्या के खिलाफ दो बड़े आरोप हैं, जिसमें पहला है कि उसने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया। दूसरा संपत्तियों को गलत तरीके से छिपाने की कोशिश की।
बता दें कि 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की याचिका पर वह आदेश दिया था कि वह संपत्ति किसी के भी नाम ना करें।
लेकिन माल्या ने कथित रूप से विभिन्न न्यायिक आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर ब्रिटिश कंपनी डियाजियो से प्राप्त चार करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे।