शहरी पथ व्यवसायी उत्थन योजना एवं शहरी असंगठित कामगारों के पंजीयन का सत्यापन आज से

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आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना एवं शहरी असंगठित कामगारो के पंजीयन के बाद सत्यापन करने हेतु आज दिनांक 24 /6/2020 को नेहरू पार्क में समस्त जोनल कार्यालय ,निगम मुख्यालय पर उक्त कार्य कर रहे कर्मचारियों की बैठक ली गई ! बैठक में अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य उपायुक्त नरेंद्र शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित बैठक में आयुक्त द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि जिनके द्वारा पंजीयन कराया गया है उनका सत्यापन कार्य कल दिनांक 25 जून से शुरू कर दिया जावे जिससे कि पात्र हितग्राहियों को 1 जुलाई से योजना का लाभ देना प्रारंभ किया जा सके आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि सत्यापन करते वक्त यह सुनिश्चित करें कोई भी पात्र हितग्राही उक्त योजना के लाभ लेने से वंचित नहीं रहे!

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आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि, भारत सरकार के प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी पथ व्यसायियों (स्ट्रीट वेन्डर्स) को कार्यशील पूंजी के रुप में बैंको के माध्यम से दस हजार रुपये का लोन उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके ब्याज की राशि भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा वहन की जावेगी। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 75 हजार पथ विक्रेता, हाथ ठेला चालक , केश शिल्पी एवं कामकाजी महिलाओं द्वारा पंजीयन कराया गया है। म.प्र. शासन के निर्देशानुसार उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निगम के मुख्यालय एवं 19 झोनल कार्यालयों पर तथा निगम की टीम द्वारा भी फार्म लेकर पोर्टल पर पंजीयन करने का कार्य किया जा रहा है।

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पंजीयन के लिए व्यक्ति का आधार कार्ड हो तथा आधार कार्ड से मोबाईल नंम्बर जुडा हो समग्र आय.डी. एवं सेविंग खाते की पास बुक आवश्यक है। योजना में पंजीयन के उपरान्त सत्यापन किया जाकर योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को रोजगार चलाने के लिए उक्त राशि दी जावेगी। पथ विक्रेता चाहे तो एम.पी. आॅन लाईन के माध्यम से भी अपना पंजीयन कर सकते है। हाथ ठेला चालक पथ विक्रेता, केश शिल्पी एवं कामकाजी महिलाओं का सर्वे किया जा रहा है।