चार धाम यात्रा पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार ने भी इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। दरअसल, इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि हाई कोर्ट की रोक के बाद भी सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा के पहले चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, बीते कल यानि सोमवार के दिन नैनीताल हाई कोर्ट ने पहली जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी। दरअसल, कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के आदेश दिए हैं। 7 जुलाई तक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किए गए प्रबंधों का शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
बता दे, ये पहला मौका है जब हाई कोर्ट ने कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगाई है। बता दे, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अनु पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था तथा चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
वहीं सुनवाई में मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पर्यटन सचिव दलीप जावलकर, अपर सचिव आशीष चौहान वर्चुअली पेश हुए। इसके साथ ही महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत द्वारा सरकार की ओर से यात्रा प्रबंधों को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी गई है।