लव जिहाद : यूपी कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश, धोखे से धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक जेल, हजारों रु जुर्माना

Akanksha
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लखनऊ : देशभर में जारी लव ज़िहाद के मुद्दे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों इसके ख़िलाफ़ कानून बनाने का एलान किया था, जबकि अब इस पर सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है. बता दें कि आज इस मुद्दे पर हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है. इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 नाम दिया गया है.

इससे पहले हाल ही में सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव के दौरान लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बनाने की बात कहे थी. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में इस कानून के आने से लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा.

इसे लेकर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि, ”अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी.”

यूपी सर्कार के मंत्री ने आगे बताया कि, बीते दिनों लव ज़िहाद से संबंधित 100 से अधिक घटनाएं सामने आई थी. इसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन, छल-कपल,बलपूर्वक लड़कियों का अधर्म बदलाया गया था. उन्होंने मना अछि प्रदेश में इस तरह से महिलाओं को इंसाफ़ मिल सकेगा.

बीते दिनों लव जिहाद को लेकर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि प्रदेश में अब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा. ऐसा करने वालो को अब जेल में डालने की पूरी तैयारी है. बता दें कि देशभर में विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून के संबंध में आमने-सामने हैं. हर दिन मुख़्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर इस मामले को लेकर ज़ुबानी हमले कर रहे हैं.