उत्तरप्रदेश: लव जिहाद पर बने कानून के तहत बरेली में पहली गिरफ्तारी, ये है पूरा मामला

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राज्पाल से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून लागू हो गया है। इस कानून के अंतर्गत यूपी के बरेली में पहला लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया था जिसपर अब पहले मुकदमे का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने बरेली के थाना देवरनिया में 28 नवंबर को पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल, आरोपी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का और शादी करने का दबाब बना रहा था। इसलिए उसकी शिकायत दर्ज की गई। आरोपी का नाम उबैस बताया जा रहा है और वो अभी घर से फरार था लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर इस केस को दर्ज किया गया था। जिसके बाद इस केस में जांच शुरू हुई। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि देवरनिया क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक शख्स ने पुल‍िस से की गई श‍िकायत में कहा था क‍ि पढ़ाई के समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी। आगे पुलिस ने बताया कि उसने आरोप लगाया था क‍ि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर प्रलोभन और दवाब में लेकर छात्रा पर धर्म पर‍िवर्तन के ल‍िए दवाब बना रहा है।

साथ ही वह प‍िता और पर‍िवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। और रोज गाली-गलौज करता था। वहीं अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर देवरनिया रेलवे फाटक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जल्द ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद शनिवार से ही यूपी में लव जिहाद का नया कानून लागू हो गया था। और नए कानून लागू होने के 24 घंटे भीतर ही उस कानून के तहत एक एफआईआर दर्ज हो गई।

जुर्म साबित होने पर क्या होगा?

लव जिहाद के अंतर्गत मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर करवाया गया धर्म परिवर्तन अब अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके तहत आरोपी को कम से कम एक साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। और इसके साथ आरोपी पर कम से कम 15 हजार तक का जुर्मना लगाएगा।