दिनांक 10 जून 2021। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नागरिको द्वारा नगरीय निकायो के करो, जैसे की संपतिकर, जलकर प्रभार, निगम दुकानो के किराया आदि के भुगतान में कठिनाई महसूस होने की जानकारी संज्ञान में आने पर शासन द्वारा आमजन को राहत देते हुए, अधिभार में छूट प्रदान की गई है, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार अधिरोपित अधिभार में जो समय से भुगतान न करने के कारण लगा है, ऐसे करदाता जिनके द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान किया जावेगा, उन्हे निम्नानुसार अधिभार में छूट दी जावेगी, जिनमें
संपतिकर में छूट
संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट
संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट
संपतिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिश की छूट
किराया में छूट
नगरीय निकायो की परिसंपतियो के किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट
नगरीय निकायो की परिसंपतियो के किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट
नगरीय निकायो की परिसंपतियो के किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट
जलकर में छूट
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट
आयुक्त सुश्री पाल ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि शासन निर्देशानुसार उपरोक्ता अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त करें एवं दिनांक 31 अगस्त 2021 तक बकाया राशि का भुगतान कर शहर विकास में सहयोग प्रदान करें।