मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 29 लाख 48 हजार के प्रतिकर आदेश जारी

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इंदौर (Indore News) : मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसे अपराध पीड़ितों/उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति, जैसे कि मृत्यु, बलात्कार, लैंगिक अपराध, गंभीर चोटें, एसिड अटैक से चोट कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को योजना के अन्तर्गत प्रतिकर प्रदान किया जाता है।

अपराध के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में अधिकतम 4 लाख रूपये तक, शरीर में 100 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता होने पर अधिकतम 3 लाख रूपये तक एवं निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिकतम 2 लाख रूपये तक तथा भ्रूण की हानि की दशा में 50 हजार रूपये तक, महिला के प्रजनन क्षमता की स्थायी क्षति होने (बलात्कार को छोड़कर अन्य आपराधिक घटना में) की दशा में अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपये तक, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट व शल्य क्रिया होने की दशा में अधिकतम 50 हजार रूपये, सामूहिक बलात्कार/बलात्कार की दशा में अधिकतम 3 लाख रूपये, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध की दशा में अधिकतम 2 लाख रूपये, एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिकतम 3 लाख रूपये व कुरूपता 40 प्रतिशत से कम होने पर अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपये तक का प्रतिकर व शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज कराये जाने का प्रावधान है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की अध्यक्षता में म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.के.पालीवाल, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री मनीष कपूरिया एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव इंदौर सम्मिलित हुये।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु 36 प्रकरण कमेटी के समक्ष रखे गये, जिनमें लैंगिक अपराध, हत्या, प्राण घातक उपहति के 17 विचाराधीन मामलों में से हत्या के चार प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को 12 लाख रूपये, लैंगिक अपराध के 12 मामलों में 16 लाख 99 हजार रूपये एवं प्राणघातक उपहति पहुंचाने के एक मामले में पीड़िता को 49 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 17 मामलों में 29 लाख 48 हजार रूपये प्रतिकर प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं। शेष 19 प्रकरण समिति द्वारा निरस्त किये गये।

पीड़ित प्रतिकर योजना समिति के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जन सामान्य से यह अपील भी की है कि यदि किसी परिवार में या परिचितों के साथ कोई अपराध जैसे- किसी की हत्या, गंभीर चोटें, एसिड अटैक, बलात्कार, लैंगिक अपराध घटित होता है, तो उस अपराध से पीड़ित और उनके आश्रित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर कार्यालय में जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित है, सम्पर्क कर सकते हैं और ऐसे पीड़ित या हत्या के अपराध की दशा में उनके आश्रित जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वहॉं न्यायालय से मामले में प्रतिकर हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने की मॉंग कर सकते हैं।