उज्जैन(Ujjain News)- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एन.पी.सिंह के निर्देशन में आगामी 11 सितम्बर को किया जा रहा है। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसामान्य को लोक अदालत की जानकारी देने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध पैरालीगल वालेंटियर्स की एक बैठक का आयोजन मध्यस्थता केंद्र उज्जैन में किया गया। बैठक में प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन के द्वारा सभी पैरालीगल वॉलेटियर्स को नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु गांव-गांव एवं मोहल्लों में जाकर प्रचार-प्रसार करने तथा प्रचार सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जैन के द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारे कराये जाने से होने वाले फायदे भी बताए गए, जिनसे आम जनता लाभांवित होगी। व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 4 सितम्बर को पैरालीगल वॉलेंटियर्स की वाहन रैली भी नगर के प्रमुख मार्गो से निकाली जाएगी। इसी तारतम्य में मोटर दुर्घटना प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण किए जाने हेतु बीमा कंपनी के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं आवेदक अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिंटिंग की कार्यवाही जिला न्यायाधीश संतोष शुक्ल, शशिकांत वर्मा, वैभव मण्डलोई, आदेश कुमार जैन एवं सचिव/जिला न्यायाधीश अरविंद जैन के द्वारा निरंतर की जा रही है।
उक्त प्रीसिंटिंग कार्यवाही में मोटर दुर्घटना के 15 प्रकरणों में सहमति बन चुकी है। इसी प्रकार विद्युत के लंबित प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम जितेन्द्र सिंह कुशवाह एवं आदेश कुमार जैन के द्वारा विद्युत अधिकारियों की मीटिंग लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधीशगण के द्वारा विद्युत अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शासन द्वारा विद्युत प्रकरणों में दी जा रही छूट का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे जनसामान्य लाभांवित हो सके। जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप मुझाल्दा के द्वारा बताया गया कि जो भी पक्षकार अपने प्रकरण लोक अदालत में रखवाना चाहते हो वे संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत के प्रचार हेतु नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर साउंड सिस्टम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विशेष जानकारी प्राधिकरण के जिला न्यायालय में स्थित कार्यालय से ली जा सकती है।