Ujjain : मंगलवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purshottam) द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये। तराना की सरस्वती कॉलोनी निवासी सदानंद दीक्षित ने आवेदन दिया कि तराना स्थित कृष्णकुंज कॉलोनी को डेवलप करने वाले कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय अधिनियम को नजरअंदाज करते हुए कॉलोनी का निर्माण किया गया है। इस वजह से स्थानीय कॉलोनीवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। इसके अलावा तोबरीखेड़ा रोड और रूपाखेड़ी रोड पर भी नियम विरूद्ध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इस पर एसडीएम तराना को समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम माधवपुरा तहसील बड़नगर निवासी रईशा पति कदीर ने आवेदन दिया कि उनके पति की नौ माह पहले करंट लगने से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उनके जेठ के लड़के द्वारा उनकी बच्चियों को जबर्दस्ती अपने पास रखा हुआ है तथा वे उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। इस पर एसडीएम बड़नगर को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
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ग्राम दाऊदखेड़ी तहसील उज्जैन निवासी चरणदास पिता भगवानदास ने आवेदन दिया कि उनकी पत्नी गत दिनों वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये पत्नी के इलाज के लिये उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये। इस पर सामान्य-2 शाखा के प्रभारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पानबड़ोदिया तहसील घट्टिया निवासी कैलाशचंद्र चावड़ा ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनकी कृषि भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आपसी रंजिश के चलते उनकी गेहूं की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तथा उनके साथ लड़ाई-झगड़ा किया गया। इस पर एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
आदिनाथ कॉलोनी नानाखेड़ा निवासी महेश सोलंकी ने आवेदन दिया कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव में केन्द्रों पर पीने के पानी की आपूर्ति की गई थी। इसका भुगतान उन्हें आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इस पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जेल तिराहा भैरवगढ़ के खेड़ापति हनुमान मंदिर के पुजारी रामचंद्र शर्मा ने आवेदन दिया कि उन्हें मंदिर का शासकीय पुजारी नियुक्त किया गया था, परंतु आज दिनांक तक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर एसडीएम सिटी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
गारी पिपल्या मांगल्या निवासी सुनीताबाई ने आवेदन दिया कि ग्राम देवी कराड़िया तहसील घट्टिया में उनके ससुर के स्वामित्व की कृषि भूमि थी। ससुर के देहांत के पश्चात कृषि भूमि का बंटवारा किया गया, जिसमें उसके सात हिस्से किये गये। प्रार्थिया के पति की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है तथा उनके हिस्से की जमीन को उनके देवर के द्वारा षड़यंत्र करके अपने नाम नामांतरण करवा लिया गया है। अत: उन्हें उनका हिस्सा दिलवाया जाये। इस पर एसडीएम घट्टिया को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में एडीएम संतोष टैगोर, सीईओ जिला पंचायत अंकिता धाकरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की गई।
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