लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की ट्रैप कार्रवाई, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत की जा रही कार्रवाई

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विपुस्था लोकायुक्त संभाग इंदौर ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम रसवा विकासखंड निसरपुर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवम् आंगनवाड़ी में श्रीमती सीमा बामनिआ द्वारा वर्ष 2017 से स्वसहायता समूह के माध्यम से मध्यान्न भोजन के संचालन का कार्य किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण आरोपी बृजमोहन गर्ग द्वारा किया जाता है।

निसरपुर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवम् आंगनवाड़ी में मध्याह्न भोजन हेतु गेहूं एवम् चावल शासन द्वारा निशुल्क प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त 12,000रू की राशि प्रति माह शासन द्वारा तेल ,दाल, मसाले, सब्ज़ी, लकड़ी आदि हेतु समूह के खाते में जमा की जाती है। दिनांक 20/3/24 को आरोपी ने आवेदक को फोन कर कहा कि आपकी पत्नी स्वयं सहायता समूह चलाती है जिसके लिए सरकार हर माह पैसा देती है। अगर आपकी पत्नी ग्रुप को आगे चलाना चाहती है तो मुझे 3000 रुपये प्रति माह देने होंगे, नहीं. अगर दोगे तो समूह द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन के संबंध में घटिया रिपोर्ट भेज दूंगा और आपकी पत्नी का नाम समूह से हटवा दूंगा।

जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से की थी। जिसका सत्यापन किया गया और आज उप पुलिस अधीक्षक आरडी मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक राजेश ओहरिया, विजय, आशीष, अनिल, कृष्णा की टीम ने आरोपी बृजमोहन गर्ग को प्रार्थी से 3000 रूपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। मौके पर भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई की जा रही है।