मध्यप्रदेश में यातायात नियम हुए सख्त, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर देना पड़ेगा इतना जुर्माना

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अगर आप भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते या लापरवाही करते तो सावधान हो जाइए। क्योंकि मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने यातायात के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। परिवहन विभाग ने 6 मार्च को नई दरों की अधिसूचना जारी की है जिसमें हेलमेट न पहनने पर तथा एम्बुलेंस को जगह न देने पर भरी जुर्माना देना पड़ेगा।

बता दें यदि आप तय स्पीड से तेज वाहन चलाते है तो पहली बार में 5 हजार रुपए और इसके बाद पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने जुर्माना राशि वसूलने के अधिकार यातायात पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस अधिक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिये गए है।

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इसके साथ ही माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया। वहीं प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।